July 31, 2026

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 की अधिसूचना जारी

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 की अधिसूचना जारी
फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026
धौलपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2026 की अधिसूचना जारी हो गयी है। जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ फसलों के अंतर्गत बाजरा एवं तिल की फसल का बीमा करवाने के लिये अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार योजनान्तर्गत फसली ऋण (केसीसी) लेने वाले कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जाता है तथा जिन कृषकों ने फसली ऋण (केसीसी) नहीं ले रखा है वें अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) नजदीकी बैंक शाखा, सीएससी, बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करके करवा सकते है। उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 के लिए बाजरा की फसल का बीमा जिले के सभी तहसीलों के कृषक करवा सकते है तथा तिल की फसलों का बीमा तहसील सरमथुरा के कृषक करवा सकते है। बाजरा के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 63 हजार 195 एवं तिल की फसल के लिये बीमित राशि 47 हजार 499 रुपये प्रति हैक्टेयर तय की गई है, जिस पर कृषक को केवल 0.50 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात् बाजरा के लिए 316 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं तिल के लिए 238 रुपये प्रति हैक्टेयर राशि ही भुगतान करनी होगी जिसकी कटौती ऋणी कृषकों के (केसीसी) खाते से की जायेगी तथा गैर ऋणी कृषकों को नगद जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा करवाने के लिए बीमा हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल के खसरा नम्बरों की स्वयं प्रमाणित नवीनतम जमाबंदी की नकल, एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्र, प्रस्तावति फसल बुवाई का क्षेत्र मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वंय, परिवाद अथवा बटाई), बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी। सांख्यिकी अधिकारी के के शर्मा ने बताया कि फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा या ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 14447, सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक, नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, बैंक, फसल बीमा ऐप, राजकिसान सुविधा ऐप के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा। बाधित, निष्फल बुवाई की स्थिति में बीमित राशि की 25 प्रतिशत धन राशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित फसल के कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा दिए जाने का प्रावधान है।

विजय कुमार शर्मा ब्यूरो

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