कर्ज को लेकर प्रताड़ना करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा,
1 min readबाड़ी, धौलपुर
अपर सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता की अदालत ने कर्ज के मामले में दंपति को प्रताड़ित करने के प्रकरण में आरोपी रूपेश वर्मा को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।मामला वर्ष 2017 का है। 25 जुलाई 2017 को बाड़ी की सुनार गली स्थित मकान में पति-पत्नी मृत अवस्था में मिले थे। जांच में सामने आया था कि कर्ज को लेकर आरोपी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर दंपति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी रूपेश वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।कोर्ट के फैसले की जानकारी अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने दी हे।
ब्यूरो विजय शर्मा

