February 13, 2026

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PM के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने चार्ज फ्रेम किया

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बोटी-बोटी प्रकरण: इमरान मसूद पर चार्ज फ्रेम, 2014 के विवादित बयान पर फिर से चर्चा

सहारनपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
मामला 2014 का है जब इमरान मसूद ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘बोटी-बोटी’ करने वाला बयान दिया था। यह बयान तब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसने देशभर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इमरान मसूद उस समय सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे।
सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, मसूद ने सहारनपुर के गांव लबकरी में एक सभा के दौरान यह बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के दो विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत मसूद को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अब अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम होने के बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए की अदालत में आगे चलेगा। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।

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