69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला।
1 min readलखनऊ।
69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला।
69 हज़ार से अधिक एक भी नियुक्ति न की जाए-हाईकोर्ट।
सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने लगाई मुहर।
डबल बेंच ने सरकार के 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश पर लगाई रोक।
2018 में विज्ञापित 69 हज़ार पदों के अतिरिक्त एक भी भर्ती बगैर विज्ञापन के न हो-कोर्ट।
डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को सही माना।
5 जनवरी 2022 को यूपी सरकार ने 69 हज़ार से इतर 6800 भर्ती का दिया था आदेश।
27 जानवरी 2022 को सिंगल बेंच ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
एक अभ्यर्थी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में दी थी चुनौती।
आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक मिले थे।
ऐसे अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी में चुने जाने का दावा किया था।
ऐसे 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करने का सरकार ने फैसला लिया था।
हाईकोर्ट ने सरकार की चयन सूची को निरस्त कर दिया है।