July 24, 2026

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बुजुर्ग महिला से मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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​गोंडा।

जिले के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-1) सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने और जानलेवा चोटें पहुँचाने के गंभीर मामले में नामजद दो महिला आरोपियों सूरसती और आशा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और अभियोजन के साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना।
​मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर मांझा (चाईन पुरवा) का है। वादी सन्तोष कुमार यादव के अनुसार, 1 नवम्बर 2025 की शाम करीब 5 बजे पुरानी रंजिश और खेत की मेढ़ को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि सूरसती, आशा और अन्य सह-अभियुक्तों ने वादी की 65 वर्षीय वृद्ध माता पार्वती देवी को गाली-गलौज दी और फिर घर में घुसकर उनके साथ जमकर मारपीट की। ​इस हमले में वृद्ध महिला पार्वती देवी के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गईं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति और सीटी स्कैन में दिमाग में स्ट्रोक दिखने के कारण उन्हें जिला अस्पताल गोंडा तथा बाद में केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया था।
​कर्नलगंज थाने में दर्ज मु०अ०सं० 463/2025 (भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 191(2), 333, 115(2), 352, 351(3), 110) के तहत अभियुक्तों पर केस दर्ज किया गया था। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की थी। ​हालाँकि, अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है और पीड़िता पर जानलेवा हमला किया गया था। ​दोनों पक्षों की बहस सुनने, मेडिकल रिपोर्ट तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायालय ने 23 जुलाई 2026 को आदेश जारी करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 1474/2026 को खारिज कर दिया।

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