उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत, 45 दिन में सोलर सिस्टम ठीक करें या पूरा नया लगाएं, कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना
1 min readविशन गिरी धाम को उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत, 45 दिन में सोलर सिस्टम ठीक करें या पूरा नया लगाएं; कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना भी,
धौलपुर,
धौलपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विशन गिरी धाम ट्रस्ट के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषपूर्ण सोलर सिस्टम को लेकर सोलर कंपनी और विक्रेता को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि 45 दिनों के भीतर सोलर प्लांट को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। यदि निर्धारित अवधि में सिस्टम ठीक नहीं होता है तो कंपनी को पूरा सोलर सिस्टम, बैटरियां और इनवर्टर सहित नया सिस्टम लगाना होगा।
ट्रस्ट के अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि ग्राम उमरेह स्थित श्री विशन गिरी बाबा धार्मिक एवं सामाजिक ट्रस्ट की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष हरि सिंह ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में बताया गया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धाम परिसर में 15 केवीए क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कराया गया था, जिसमें 45 सोलर पैनल और 20 बैटरियां लगाई गई थीं। कुछ समय बाद ही सोलर सिस्टम ने सही तरीके से कार्य करना बंद कर दिया, जिससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और ट्रस्ट को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार अग्रवाल ने सोलर कंपनी और विक्रेता को निर्देशित किया कि ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 45 दिनों के भीतर पूरे सोलर सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। यदि तकनीकी खामियां दूर नहीं होती हैं तो संपूर्ण सोलर सिस्टम, बैटरियां और इनवर्टर बदलकर नया सिस्टम स्थापित करना होगा।
आयोग ने ट्रस्ट को हुई मानसिक पीड़ा और असुविधा को देखते हुए विपक्षी कंपनी एवं विक्रेता को 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 5 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को धार्मिक संस्थाओं और उपभोक्ताओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि दोषपूर्ण सेवाएं या उत्पाद उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा।
विजय कुमार शर्मा ब्यूरो

