एमसीए ने कंपनियों को दी बड़ी राहत, CCFS-2026 की समय-सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई
1 min readएमसीए ने कंपनियों को दी बड़ी राहत, CCFS-2026 की समय-सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई
एडवोकेट विवेक के. शुक्ला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्रयागराज,
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने जनरल सर्कुलर संख्या 03/2026 जारी करते हुए Companies Compliance Facilitation Scheme (CCFS-2026) की समय-सीमा 15 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। यह निर्णय 05 जून 2026 को MCA के डेटा सेंटर में हुई आग की घटना के बाद चल रहे सिस्टम पुनर्स्थापन एवं क्षमता वृद्धि कार्यों को देखते हुए लिया गया है।
इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक के. शुक्ला ने बताया कि इस निर्णय से देशभर की कंपनियों, निदेशकों, कंपनी सचिवों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लंबित वैधानिक फाइलिंग पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां तकनीकी कारणों से समय पर आवश्यक फाइलिंग नहीं कर पा रही थीं, ऐसे में यह विस्तार अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अधिवक्ता विवेक के. शुक्ला ने सभी कंपनियों एवं कॉर्पोरेट पेशेवरों से अपील की कि वे 31 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, बल्कि समय रहते सभी लंबित ROC एवं MCA फाइलिंग पूर्ण कर लें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट अनुपालन में समयबद्धता और पारदर्शिता किसी भी कंपनी की विश्वसनीयता का आधार होती है। इसलिए इस विस्तारित अवधि का सदुपयोग करते हुए सभी लंबित अनुपालनों को शीघ्र पूरा करना चाहिए।

