April 20, 2026

Awadh Speed News

Just another wordpress site

गौवंश तस्करी में आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का अर्थदंड

1 min read
Spread the love

धौलपुर राजस्थान।

5 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

धौलपुर। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने करीब 4 साल पुराने गौ तस्करी के एक मामले में आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र की बरैठा पुलिस चौकी का है, जहां 27 अगस्त 2021 को गौवंश यानी सांडों से भरा एक कंटेनर पकड़ा था।
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को बरैठा पुलिस चौकी पर गौवंश से भरा हुआ एक कंटेनर पकड़ा था। बरैठा पुलिस चौकी के तत्कालीन एएसआई अजय सिंह को सूचना मिली कि धौलपुर से आगरा की तरफ एक कंटेनर जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से गौवंश भरा हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एएसआई अजय सिंह ने नाकाबंदी की और गौवंश से भरे उस कंटेनर को रुकवाकर चेक किया गया।
कंटेनर में 32 सांड यानी बैल ठूंस ठूंसकर भरे हुए थे। कंटेनर में चालक सहित 4 लोग मौजूद थे। गौवंश को लेकर चालक से लाइसेंस मांगा गया, जो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और अन्य तीन लोगों को सवारी होना बताया। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर चालक नवाब मौहम्मद पुत्र शकूर मौहम्मद उर्फ अब्दुल शकूर निवासी देशवालियों का मौहल्ला वार्ड नंबर 21 टोडाराय सिंह जिला टोंक राजस्थान को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ जांच अनुसंधान कर कोर्ट में चालान पेश किया।
इसी प्रकरण में 18 अप्रैल 2026 को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राकेश गोयल ने कंटेनर चालक नवाब मौहम्मद पुत्र शकूर मौहम्मद उर्फ अब्दुल शकूर को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

ब्यूरो विजय शर्मा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *