चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद की सजा
1 min readएडीजे प्रथम संध्या चौधरी की कोर्ट ने लगाया कुल 1.90 लाख रुपए का अर्थदंड
कोर्ट ने अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि वादिनी के पक्ष में देने का सुनाया फैसला
सुलतानपुर।

बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने एक सप्ताह पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को जेल से तलब कर उनकी सजा के बिंदु पर मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषी अजय नारायण सिंह को हत्या की धारा में एक लाख रुपए व सीएलए एक्ट की धारा में 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है,जबकि अदालत ने दोषी दीपक सिंह के अधिवक्ता के अनुरोध पर उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हत्या की धारा में मात्र 50 हजार रुपए व सीएलए एक्ट की धारा में 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सम्पूर्ण अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी के पक्ष में दिए जाने का आदेश पारित किया है। अदालत ने दोनों दोषियो को अदालत ने सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।
