तंबाकू बिक्री पर लगेगी कड़ी लगाम, बिना लाइसेंस बेचने पर 10,000 रुपये जुर्माना
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अयोध्या

रामनगरी अयोध्या में तंबाकू उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठा लिया है। शुक्रवार को नगर निगम सभागार में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि अब अयोध्या को मथुरा और सीकर की तर्ज पर प्रदेश का दूसरा मॉडल तंबाकू नियंत्रण जिला बनाया जाएगा।
कार्यशाला में बताया गया कि 31 मार्च तक जिले के सभी तंबाकू विक्रेताओं के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद बिना लाइसेंस यदि कोई तंबाकू बेचता पाया गया, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ दुकानों की संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि नाबालिगों तक तंबाकू की पहुंच भी काफी हद तक रोकी जा सकेगी।
लखनऊ से आए क्षेत्रीय समन्वयक (UPVHA) सुरजीत सिंह ने कहा कि अयोध्या को मॉडल जिला बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार भिटोरिया ने तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग को एक महत्वपूर्ण बदलाव बताते हुए कहा कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा।
कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 10 मार्च तक अपने-अपने क्षेत्रों के दुकानदारों की पूरी सर्वे सूची और आवश्यक फॉर्म नगर निगम को उपलब्ध करा दें। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी डॉ. संदीप कुमार शुक्ला, अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
