राजकीय जिला अस्पताल में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया
1 min readधौलपुर राजस्थान।
सचिव ने राजकीय जिला अस्पताल में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया
उपस्थित लोगों को न्याय आपके द्वार एवं नालसा स्कीम की दी जानकारी
धौलपुर, 12 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागो के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने राजकीय जिला अस्पताल में राष्ट्रीय युवा दिवस एवं न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
जिसमें सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को जागरूक, जिम्मेदार और कानून के प्रति सचेत नागरिक बनाना है। सचिव ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के बारे में भी बताया कि यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान न्याय मिले, आर्थिक या सामाजिक कमजोरी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे एवं सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराना है साथ ही सचिव ने नालसा डॉन-ड्रग जागरुकता और कल्याण, मार्गदर्शन-ड्रग मुक्त भारत के लिए योजना 2025 के बारे में बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य नशा पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, नशा उन्मूलन हेतु जन-जागरूकता फैलाना, कानूनी सहायता और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना है। युवाओं से जुड़े प्रमुख कानूनी अधिकार शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम निषेध कानून 14 वर्ष से कम उम्र में खतरनाक काम प्रतिबंधित, पॉश एक्ट कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा एनडीपीएस एक्ट जिसमें नशा करना, बेचना, रखना अपराध, युवाओं को नशे से बचाने हेतु कड़े कानून इत्यादि है। साथ ही सचिव ने न्याय आपके द्वार अभियान के बारे में बताया कि जन उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निर्धारण के लिए 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से इन शिकायतों का निवारण किया जावेगा। शिकायत हेतु आवेदन प्रक्रिया आवेदक शिकायत आवेदन पत्र के माध्यम से या हस्तलिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्धारित मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिसका अधिकृत मोबाइल नम्बर 9119365734 है। साथ ही सचिव ने मीडियेशन फॉर दी नेशन अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत व नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100, पॉश एक्ट, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, नई चेतना 4.0 महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान एवं प्रोटेक्ट टूडे-स्क्यिोर टूमारो शीर्षक से पैन-इंडिया पर्यावरणीय विधिक साक्षरता एवं सामुदायिक संरक्षण पहल का शुभारंभ किया गया है। पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय विधिक जागरूकता को सुदृढ करना, सरल एवं किफायती निवारक उपायों को प्रोत्साहित करना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान के बारे में जानकारी दी।
ब्यूरो विजय शर्मा

