सुमित हत्याकांड में आरोपी की जमानत कोर्ट ने किया खारिज
1 min readसुल्तानपुर।

सुमित प्रजापति हत्याकांड में शनिवार को आरोपी अमन श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनवाई किया। जज संतोष कुमार ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोतवाली देहात के उगई का पुरवा निवासी किशन कुमार प्रजापति ने बीते 27 जून की घटना बताते हुए अपने बेटे सुमित प्रजापति की हत्या के आरोप में गांव निवासी रिक्शा चालक लल्लू चौरसिया व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ संदेह के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। आनन-फानन में विवेचक अखंडदेव मिश्र ने कृपाशंकर उर्फ लल्लू चौरसिया की असलियत को बिना परखे बीते दो जुलाई को जेल भी भेज दिया था। दो दिन बाद पुलिस ने गांव के ही आरोपी अमन श्रीवास्तव व सत्यम यादव का नाम प्रकाश में लाते हुए उन्हें वास्तविक आरोपी बताकर जेल भेजने की कार्रवाई की,जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त पेचकश भी बरामद होना बताया गया। मामले के आरोपी सत्यम यादव की जमानत पूर्व में अदालत खारिज कर चुकी है। शनिवार को आरोपी अमन श्रीवास्तव की भी जमानत अदालत ने खारिज कर दिया।
