उप जिलाधिकारी के द्वारा किया गया 30 साल पुराना कृषि पट्टा निरस्त
1 min readसुल्तानपुर।

बल्दीराय तहसील के हलियापुर गांव में वर्ष 1995 में किया गया 10 बिस्वा कृषि पट्टा अब रद्द कर दिया गया है। अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) गौरव शुक्ल ने जांच के बाद इसे गलत तरीके से आवंटित मानते हुए पट्टा निरस्त कर दिया है।यह पट्टा 28 दिसंबर 1995 को कृष्णा सिंह पत्नी कुंवर विष्णु सिंह के नाम आवंटित किया गया था। आरोप है कि वह उस समय के ग्राम प्रधान की जेठानी थीं और उनका नाम अन्य पात्रों के साथ नियमविरुद्ध शामिल कर लाभ दिलाया गया।एडीएम ने अब इस जमीन को गांव सभा के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया है और एसडीएम व तहसीलदार बल्दीराय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
