लूट के आरोपी को मिली अंतरिम जमानत, जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के कान्हापुर का मामला
1 min readसुलतानपुर ।
जनपद के जयसिंहपुर थानाक्षेत्र के कान्हापुर की निवासनी सरोजा यादव ने तहरीर देते हुए गांव के दुर्गेश दूबे उर्फ मोनू पर फोन पर गाली गलौज करने , मारपीट कर मंगलसूत्र ले लिये जाने के गम्भीर आरोप लगाए गए । जिस पर जयसिंहपुर पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 296/2026 अंतर्गत धारा 115( 2 ), 118( 1 ), 352, 309 ( 4 ), 333 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर ली । अभियुक्त के अधिवक्ता सवितोष पाण्डेय ने जनपद न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होकर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए घटना को राजनैतिक रंजिश, पारिवारिक विद्रोह व घटना की तिथि व समय न दर्शाने को लेकर संदेह जताते हुए जमानत की याचना की गयी । अभियुक्त के अधिवक्ता सवितोष पाण्डेय के कथन को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को राहत देते हुए अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए नियमित जमानत के लिए 19 सितम्बर की तिथि नीयत की है ।

