February 12, 2026

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सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ़ नोडल ऑफ़िसर कंप्यूटर अनुभाग जनपद फैजाबाद का आदेश

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अयोध्या

अब जमानतीय अपराधो मे भी जेल जायेंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ़ नोडल ऑफ़िसर कंप्यूटर अनुभाग जनपद फैजाबाद का आदेश

चौकाने वाला मामला फैजाबाद जिला न्यायालय से है जहाँ पर कंप्यूटर अनुभाग के बाहर एक आदेश चस्पा किया गया है जिसके अनुसार अब जमानतीय अपराधो मे भी लोगों को अब जेल जाना पड़ेगा, आदेश के अनुसार अब लोग पहले सक्षम न्यायालय मे सरेंडर करेंगे फ़िर न्यायिक अभिरक्षा मे जाने के बाद न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसके बाद ही जमानत प्रार्थना पत्र पंजीयन हेतु कंप्यूटर अनुभाग मे स्वीकार किया जायेगा, जबकि 12 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र कंप्यूटर अनुभाग द्वारा नही लिया जायेगा, हालाँकि कंप्यूटर अनुभाग 12 बजे तक चलता है लेकिन अलग अलग न्यायालयों पर न्यायाधिकारी अपनी सुविधानुसार 12 बजे से 2 बजे के बीच आपराधिक वादो की सुनवाई करते हैं यदि कोई 12 से 2 बजे के बीच न्यायालय मे सरेंडर करेगा तो 12 बजे न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ जमानत प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत करेगा, फैजाबाद जिला न्यायालय इस आदेश के बाद पूरे भारत का इकलौता न्यायालय बन गया है जिसका स्वय का साम्राज्य है ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश व आदेश जिसमे स्पष्ट है कि जमानतें देने मे लापरवाही ना करे न्यायालय का स्पष्ट उल्लंघन है पर फैजाबाद न्यायालय मे कुछ भी संभव नही हैं

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