चारपहिया वाहन के ड्राईवर को हिट एंड रन केस में ड्राइवर को मिली जमानत
1 min readवाराणसी।

सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और जानबूझकर दुर्घटना कर भागने जाने के फूलपुर थाने के एक मामले में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी ड्राइवर को 25-25 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेकानंद सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम दल्लीपुर पो० ताड़ी, थाना फूलपुर निवासी वादी राहुल पटेल पटेल ने 18 मई 2025 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप है कि उसके पिता लाल बहादुर पटेल अपनी दोपहिया वाहन से सुबह 12 मई 2025 को मण्डी शिवपुर से सब्जी बेचकर घर वापस आ रहे थे, नथईपुर चौराहा के पास नहर पुल पर समय करीब 7.30 सुबह तेजगति से चारपहिया वाहन के ड्राईवर द्वारा तेजगति से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण धक्का मार दिया जिससे दाहिने पैर की हड्डी टूट गयी। गाड़ी को अगल बगल के लोग रोके एवं नम्बर नोट किया ड्राइवर ने गाड़ी लेकर भाग गया। सूचना मिलने पर वह मौके पर गया और अपने पिता को लेकर शिवपुर तरना स्थित बजरंग हास्पिटल भर्ती कराया।
