सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता की जमानत अर्जी खारिज
1 min readअयोध्या।
भदरसा सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता मोईद खान को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मोहिंदर कुमार ने बृहस्पतिवार को जमानत देने से इंकार कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध किया। मोईद के विरुद्ध हत्या सहित सात मुकदमों के दर्ज होने का आपराधिक इतिहास कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। साथ ही 14 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म समाज के लिए काला धब्बा बताया गया। वहीं आरोपी की को ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने जमानत की याचना की। आरोपी पर लगे आरोप को राजनीतिक साजिश बताया। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात जमानत का कोई पर्याप्त आधार न होने से आरोपी की जमानत अर्जित खारिज कर दी।