कोतवाली नगर पुलिस नहीं साबित कर पाई हत्या का आरोप, तीनों आरोपी हुए बइज्जत बरी
1 min readअयोध्या।
शहर के तेली टोला में हुए किशोर मो उमेर की हत्या में तीनों आरोपी बइज्जत बरी, एडीजे थर्ड कोर्ट से आया फैसला, 24 अक्टूबर 2017 को हुई थी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने से हुई थी मौत, किशोर के पिता नौशाद इलाही ने मोहम्मद शहबान मोहम्मद कासिम राजकुमार उर्फ कृष्णा के खिलाफ हत्या का दर्ज कराया था मुकदमा, पुलिस नहीं साबित कर पाई आरोप, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर व विवेचक की रिपोर्ट में विरोधाभास, मृतक के पिता नौशाद इलाही ने पहले आरोपियों पर हत्या कर चार लाख रुपए, जेवर व मोबाइल लूट का लगाया था आरोप, घटना के ढाई महीने बाद पिता ने लगाया दूसरा आरोप, मृतक की बहन से मुख्य आरोपी शहबान का था नाजायज संबंध, इसी वजह से आरोपियों ने भाई की हत्या की, बहस के दौरान आरोपियों को मिला संदेह का लाभ, तीनो हुए बइज्जत बरी, मोहम्मद कासिम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने की पैरवी।