आठ लाख सत्तर हजार रूपए के चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने किया बरी, अधिवक्ता विमल दूबे
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सुलतानपुर
मामला अमेठी थाना क्षेत्र के पूरे प्रेम तिवारी गांव के उपेंद्र तिवारी को उनके ब्लाक के कर्मचारी रोजगार सेवक राम कृष्ण तिवारी ने तथाकथित तौर पर आठ लाख सत्तर हजार रुपए के चेक को लेकर NI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।मुलजिम उपेन्द्र तिवारी ने अपने अधिवक्ता विमल दूबे के जरिए कोर्ट में पेश हुए और जिरह गवाही के तर्कों से अधिवक्ता विमल दूबे की बहस तर्कों से संतुष्ट होकर आज एसीजेएम पामेला श्रीवास्तव की कोर्ट ने NI एक्ट के मामले में अभियुक्त उपेन्द्र तिवारी को बरी कर दिया

