June 13, 2026

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शातिर अपराधी को किया जिला बदर, पुलिस ने गुफरान अहमद के घर चस्पा किया निष्कासन आदेश

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गुंडा एक्ट में कार्रवाई: गुफरान अहमद 6 माह के लिए जिले से निष्कासित

ADM राकेश सिंह ने दिया आदेश, कादीपुर थाने का मामला

50 हजार का बंधपत्र जमा करने का आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कादीपुर पुलिस ने गुफरान अहमद के घर पर चस्पा किया निष्कासन आदेश

ADM के आदेश की तामीला उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाई

सुलतानपुर।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) के तहत खण्डौरा, थाना कादीपुर निवासी गुफरान अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद को _6 माह के लिए सुलतानपुर जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया है।आदेश 30 अप्रैल 2026 को जारी किया गया।

आदेश में कहा गया है कि विपक्षी गुफरान अहमद गंभीर किस्म के अपराध का अभ्यस्त एवं आदी अपराधी है।थानाध्यक्ष कादीपुर की रिपोर्ट व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों के आधार पर ADM ने माना कि _विपक्षी का जनपद में स्वच्छंद विचरण जनहित एवं शांतिहित में नहीं है।

निष्कासन की 6 माह की अवधि में गुफरान अहमद जनपद में न तो निवास करेगा और न ही प्रवेश का प्रयास करेगा।आग्नेयास्त्र/हथियार साथ नहीं रखेगा। 3.50 हजार रुपये का बंधपत्र थानाध्यक्ष कादीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।उल्लंघन करने पर धारा-10, 11 के तहत अलग से कार्रवाई होगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है, तो धारा-4 के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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