May 10, 2026

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ट्रैक्टर के एल्टीनेटर से करंट लगाकर की थी युवक की निर्मम हत्या,तीन आरोपियों को आजीवन कारावास ,

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एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला,सरमथुरा के खरोली गांव से जुड़ा मामला ट्रैक्टर के एल्टीमेटर से करंट लगाकर की थी युवक की निर्मम हत्या,तीन आरोपियों को आजीवन कारावास ,

बाड़ी , धौलपुर ।
शहर के एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2017 की एक मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला सरमथुरा थाना क्षेत्र के खरौली गांव से जुड़ा है। जहां एक युवक की उसके खेत पर करंट लगाकर निर्मम हत्या की गई थी। जिसका मामला मृतक के चाचा वासुदेव मीणा ने सरमथुरा थाने में दर्ज कराया था। जो एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था।
एडीजे कोर्ट के राजकीय अभिभाषक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया की 27 मई 2017 को सरमथुरा थाना क्षेत्र की खरौली गांव में एक खेत में बने कमरे में गांव निवासी युवक मुनेश पुत्र रामबाबू मीणा का शव चारपाई पर पड़ा मिला था। जिसकी करंट लगने से मौत हुई थी। मामले मेंहत्या की आशंका से मृतक मुनेश के चाचा वासुदेव पुत्र सुगनलाल ने सरमथुरा थाने में मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच की तो पता लगा कि मुनेश को ट्रैक्टर के अल्टीमेटर से गुप्तांगो में करंट लगाकर गांव के ही लोगो ने मौत के घाट उतारा है। उक्त मामले में चाचा की रिपोर्ट पर गांव के ही आरोपी केदार पुत्र बाबू मीना,छुट्टन पुत्र हरिचरण मीना,सुआलाल पुत्र बिशनलाल मीणा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था।
एडवोकेट परिहार ने बताया कि शुक्रवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपी केदार,छुट्टन और सुआलाल को मामले में दोषी मानते हुए धारा 302 और 120 बी में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विजय कुमार शर्मा ब्यूरो

ब्यूरो विजय शर्मा

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