April 16, 2026

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जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

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जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

धौलपुर। करीब साढ़े 5 साल पुराने जानलेवा हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट के लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि मामले को लेकर परिवादी रूप सिंह ने सदर थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसके भतीजे भीमसेन को राजेन्द्र पंचायत चुनाव रूपसपुर के प्रचार प्रसार के लिए बुलाकर ले गया था। उसके बाद वह सड़क किनारे गंभीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। जहां मौके पर जाकर देखा तो भतीजे भीमसेन की गर्दन, पेट और पूरे शरीर सहित गुप्तांगों पर चाकू के निशान थे तथा खून बह रहा था।
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में जिला न्यायाधीश संजीव मागो ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सुग्रीव कुमार उर्फ भुल्लन कुशवाह पुत्र रामकिशन कुशवाह निवासी रूपसपुर थाना सदर धौलपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

बाईट – भगवान सिंह नारोलिया, लोक अभियोजक धौलपुर
।।धौलपुर राजस्थान से विजय शर्मा की रिपोर्ट।।

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