जानलेवा फायरिंग मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास
1 min readजानलेवा फायरिंग मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास
विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने सुनाया फैसला
साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
धौलपुर। साढ़े 10 साल पुराने जानलेवा फायरिंग के एक प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। राजस्थान के विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर का है, जहां अलाप ताप रहे एक व्यक्ति को जानलेवा फायरिंग के दौरान गोली लगी थी। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 20 नवंबर 2014 को हीरा सिंह पुत्र रामविलास ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि ईदगाह कॉलोनी में अलाप ताप रहे थे। इतने में ही डोयलेन का पुरा उर्फ रजई कला थाना बसई डांग निवासी सुरेश और रामरस पुत्रगण करना, राम अख्तयार पुत्र कप्तान गुर्जर बाइकों पर सवार होकर मेला ग्राउंड की तरफ से आए और आते ही उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अलाप ताप रहे कल्ला पुत्र मनोहर के गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया।
मामले को लेकर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई अनुसंधान करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों सुरेश, रामरस और राम अख्तयार गुर्जर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
Byte – सतीश शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक
।।धौलपुर राजस्थान से विजय शर्मा की रिपोर्ट ।


