राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं 14 मार्च को
1 min readधौलपुर राजस्थान।
14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ ले अपने बकाया बिलों का कराए मौके पर ही निस्तारण : सहायक अभियंता तिवारी

उपखंड राजाखेड़ा बिजली विभाग के सहायक अभियंता आनंद तिवारी की विशेष अपील बकाया कटे हुए कनेक्शन और 5 साल से बंद पड़े हुए कनेक्शन को चालू करवाये
दिनांक 12.03.26 और 13.03.26 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाभ हेतु सहायक अभियंता कार्यालय राजाखेड़ा में प्री कैम्प का आयोजन किया जाएगा और दिनांक 14 .03.2026 को कोर्ट परिसर राजाखेड़ा में इस वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोकअदालत का आयोजन माननीया न्यायाधीश आकाश शर्मा की अध्यक्षता में किया जाएगा जिसमें सभी प्रकार के विवादित डीसी और पीडीसी कनेक्शन और पुरानी पेंडिग वीसीआर वाले विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार 50 प्रतिशत राशि तक की छूट प्राप्त कर सकते है एवं साथ ही नियमित बिल जमा कराने वाले उपभोक्ता भी अपने त्रुटि पूर्ण बिल को सही करा कर नियमानुसार LPS में फायदा ले सकते है और अपने 5 वर्ष की अवधि में कटे हुए घरेलू कनेक्शन को पुनः जुड़वां सकते है दिनांक 14.03.26 तक बिल जमा नहीं होने वाले बकाया उपभोक्ताओं से यू डी आर एक्ट के तहत संपति कुर्क की कार्रवाई करके कर नोटिस देकर बकाया राशि की वसूली की जाएगी और साथ ही बकाया राशि को अन्य दूसरे चालू खाते के माध्यम या चालू कनेक्शन को काटकर वसूली की जायेगी एवं नियमित बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ 15 तारीख से एक विशेष अभियान चलाकर कनेक्शन काटने की कारवाई की जाएगी वर्तमान में सहायक अभियंता राजाखेड़ा कार्यकाल के अधीनस्थ करीबन 500 रुपए से अधिक बकाया वाले 4670 उपभोक्ताओं पर डीसी पीडीसी और वीसीआर पर करीबन 16 करोड़ की बकाया राशि है जिनको माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट राजाखेड़ा (अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत) के द्वारा अंतिम नोटिस दे दिया गया है उपभोक्ता दिनांक 12.03.26 और 13.03.26 को सहायक अभियंता कार्यालय में उपस्थित होकर अपना त्रुटिपूर्ण बिल बकाया वीसीआर पुराने डीसी पीडीसी बिल सही कराके जमा करा सकते है अथवा दिनांक 14.03.26 को माननीय न्यायालय राजाखेड़ा में उपस्थित होकर राजीनामा से बिल जमा करा कर मौके पर ही अपने डीसी/पीडीसी कनेक्शन की बकाया राशि का निस्तारण करा सकते है पुराना कोई भी विवादित कोर्ट केस को भी राजीनामा के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के निपटारा करा सकते है।
ब्यूरो विजय शर्मा
