पूर्व पालिका अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव 21 साल पुराने मुकदमे में भगोड़ा घोषित, एनबीडब्ल्यू जारी
1 min readगोण्डा।
नगर पालिका परिषद गोंडा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव को 21 वर्ष पुराने उपद्रव के मामले में अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को वारंट तामील कराने और कुर्की की कार्यवाही की तैयारी के आदेश दिए हैं। मामला वर्ष 2004 का है, जब नगर में राजनीतिक तनाव के दौरान हुए बड़े बवाल को लेकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि उस दौरान निर्मल श्रीवास्तव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जमकर बवाल किया था, जिसमें सपा कार्यालय में तोड़फोड़, रोडवेज बस में आगजनी और सड़क पर पथराव की घटनाएं हुई थीं। इसी दौरान एक शोरूम में भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने का आरोप दर्ज किया गया था। तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) की तहरीर पर निर्मल श्रीवास्तव समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय से आरोपी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और उन्हें फरार/भगोड़ा घोषित कर दिया। अब इस मामले में अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और आवश्यक होने पर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस निर्णय के बाद नगर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और पुलिस की अगली कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

