February 12, 2026

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एसआईआर का जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से हो रहा क्रियान्वयन

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जिले में एसआईआर का जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से हो रहा क्रियान्वयन,
धौलपुर

जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी ने बताया कि जिले के सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्म ईएफ घर-घर जाकर वितरण का काम चारों विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है।
वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता, दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मैपिंग की जा रही है।
उन्होंने ने बताया कि जिले में 40 वर्ष से अधिक आयु के विधानसभा क्षेत्र 77-बसेड़ी के 77 हजार 13, 78-बाड़ी के 88 हजार 961, 79-धौलपुर के 77 हजार 786 तथा 80-राजाखेड़ा के 82 हजार 687 कुल 3 लाख 26 हजार 447 मतदाताओं 88.49 प्रतिशत की मैपिंग की जा चुकी है, इसके साथ ही 40 वर्ष एवं इससे कम आयु के विधानसभा क्षेत्र 77-बसेड़ी के 87 हजार 479, 78-बाड़ी के 95 हजार 836, 79-धौलपुर के 71 हजार 647 तथा 80-राजाखेड़ा के 73 हजार 16 कुल 3 लाख 27 हजार 978 मतदाताओं 59.75 प्रतिशत की भी मैपिंग उनके परिवारजन के विवरण की सहायता से कर ली गई है, इस प्रकार जिले के कुल 71.3 प्रतिशत मतदाता विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मैप हो गए हैं अर्थात इन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया में केवल गणना प्रपत्र में सूचनाओं को भरना है एवं किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है।
मैपिंग से प्राप्त सूचना इस प्रकार भरें
4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच जारी गणना चरण के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर दो प्रति में गणना प्रपत्र लेकर आ रहे हैं। इस गणना प्रपत्र में कुछ हिस्सा मुद्रित है जिसमें मतदाता की सामान्य जानकारी है जैसे नाम, ईपिक नंबर, पता, मतदाता सूची की क्रम संख्या, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र, इसके अतिरिक्त इस गणना प्रपत्र में मतदाता की सामान्य जानकारी जैसे पिता अथवा अभिभावक का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर जीवनसाथी की सूचना आदि भी भरे जाने हैं। इन सूचनाओं के अतिरिक्त मतदाता अगर विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के समय की मतदाता सूची में शामिल था तो उन्हें उस समय की मतदाता सूची का क्रमांक, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, जिला आदि भरने हैं और अगर शामिल नहीं था तो अपने रिश्तेदार जैसे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से जो भी उस समय मतदाता थे उनका विवरण भरकर गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करवाना है। इस प्रकार से गणना प्रपत्र में ही मैपिंग का विवरण भरा जाना है।
उन्होंने कहा कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा करा कर स्वच्छ एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें एवं लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें।

विजय कुमार शर्मा ब्यूरो राजस्थान

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