February 11, 2026

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भ्रष्टाचार में निलंबित प्रधान को हाईकोर्ट से फिर झटका, क्षेत्रवासियों ने फैसले का किया स्वागत

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सुल्तानपुर।

जयसिंहपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत की प्रधान नीलम देवी पत्नी जितेन्द्र जायसवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबन के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है।

दरअसल, प्रधान नीलम देवी ने जांच समय से पूरी न होने का हवाला देकर अपनी बहाली की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि जांच लंबी खिंच रही है और बहाली में देर हो रही है।

लेकिन 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। अदालत ने यह भी कहा कि प्रधान को चाहिए कि वे चल रही जांच में पूरा सहयोग दें ताकि तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकाला जा सके।

क्षेत्र में खुशी की लहर

हाईकोर्ट से नीलम देवी को करारा झटका लगने के बाद फतेहपुर संगत सहित आसपास के गांवों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। स्थानीय लोगों और संभ्रांत नागरिकों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

गांव के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश सिंह, भाजपा नेता व ग्राम प्रधान हयातनगर रमेश चन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत सिरवारा के प्रधान प्रतिनिधि अशोक सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, पप्पू जायसवाल और नन्हे यादव ने कोर्ट के निर्णय की सराहना की।

इन लोगों ने कहा कि यह फैसला भ्रष्टाचार करने वालों के लिए करारा तमाचा है और न्याय की जीत का प्रतीक है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के कड़े निर्णय भविष्य में भी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में अहम भूमिका निभाएंगे।

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