February 12, 2026

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धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी,पुलिस पर गंभीर आरोप

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धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी,पुलिस पर गंभीर आरोप

खुलेआम घूम रहे आरोपी,पीड़ित परिवार पर सुलह समझौते का बना रहे दबाव,दे रहे धमकी

गोंडा।

जिले के कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के तहसील कर्नलगंज में कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी और फर्जी बैनामा कराने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गोंडा के आदेश पर 7 जुलाई 2025 को चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 319(2) (ठगी), 338 (कूटरचना), 336(3) (कूटरचित दस्तावेज तैयार करना), और 340(2) (कूटरचित दस्तावेज का उपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बावजूद कर्नलगंज पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है,जिससे वे खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार पर सुलह-समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। स्थानीय पुलिस और विवेचक पर आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लग रहा है। मामला ग्राम सर्वांगपुर,थाना कटरा बाजार में स्थित गाटा संख्या 622/2.8980 हेक्टेयर (7.16 एकड़) जमीन से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवेचक को साक्ष्य उपलब्ध कराया जा चुका है इसके बावजूद मुकदमे में वांछित आरोपियों की अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से उनके हौंसला बुलंद है और वह आये दिन मामले में सुलह समझौता करने का नाजायज दबाव बनाकर डरा धमका रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज से वार्ता करने के लिए उनके सीयूजी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था।

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