February 21, 2026

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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 35000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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सुलतानपुर पुलिस

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलात्कार के अभियुक्त गायत्री प्रसाद मिश्रा उर्फ लल्लू मिश्रा पुत्र रामसेवक मिश्रा नि0 चकरपुर थाना को0देहात जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्या0 ASJ/FTC-I द्वारा थाना को0देहात से गायत्री प्रसाद मिश्रा उर्फ लल्लू मिश्रा पुत्र रामसेवक मिश्रा नि0 चकरपुर थाना को0देहात जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 145/2011 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 के अर्न्तगत अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 35000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गाया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 27.03.2011 समय 16.00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 145/2011 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 से संबन्धित अभियुक्त गायत्री प्रसाद यादव पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0- श्री शोभाराम मिश्रा द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 08.09.2011 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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