महाविद्यालयों की स्थापना के फर्जीवाड़े का नहीं थम रहा सिलसला
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मिल्कीपुर क्षेत्र स्थित तपस्थली महिला महाविद्यालय डीली सरैया का है मामला
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने पेश की है महाविद्यालयों की स्थापना के फर्जीबाड़े की एक लंबी फेहरिस्त
मिल्कीपुर अयोध्या
मिल्कीपुर क्षेत्र के रामनगर अमावा सूफी निवासी अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला द्वारा संस्थापित शिक्षण संस्थाओं में किए गए फर्जीवाड़ो को लेकर शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शैक्षिक संस्थानों में की गई अभिलेखीय कूट रचना एवं धोखाधड़ी के लंबे फेहरिस्त की परत दर परत खुलती जा रही है। यही नहीं
विद्यालय स्थापना से लेकर अब तक हुए फर्जीवाड़े एवं भ्रष्टाचार के का मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री की चौखट तक पहुंचने लगा है। जिसको लेकर अब उच्च स्तरीय जांच भी शुरु हो गई है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक अधिवक्ता पवन कुमार पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि अमावा सूफी निवासी अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला द्वारा अपने सहयोगियों की मदद से धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए फर्जी एवं कूट रचित तरीके से ग्राम सभा डीली सरैया में स्थित गाटा संख्या 2848 व 2849 में भवन निर्मित दर्शाकर तपस्थली महिला महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त की है जबकि गाटा संख्या 2848 एवं 2849 दूसरे खातेदार के खाते की भूमि है। शिकायतकर्ता ने उल्लेखित किया है कि आप से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य उनके पास मौजूद है। शिकायती पत्र में मांग की गई है कि अवधेश शुक्ला ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गंभीर संगेय अपराध कारित किया है। शिकायतकर्ता श्री पांडे ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक कार्यवाही करने तथा कॉलेज उपरोक्त की मान्यता समाप्त करके मामले में संलिप्त जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है।
