February 12, 2026

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अवैध पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की शिकायत पर दिए जांच के आदेश

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मंडलायुक्त ने अवैध पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की शिकायत पर दिए जांच के आदेश

इन संस्थानों को चलाने के लिए सर्टिफिकेट देने में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत की हुई थी शिकायत

गोण्डा

देवीपाटन मंडल में संचालित कई पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब अधिवक्ता केएन मिश्र ने मंडलायुक्त को एक शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें बिना योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति के पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जाने का आरोप लगाया गया। शिकायत में कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट की जगह टेक्नीशियन द्वारा जांच कराए जाने की मांग करते हुए इसे कानूनी और नैतिक दोनों ही दृष्टि से गंभीर बताया गया है। साथ ही, पैथोलॉजी सेंटरों पर एमडी पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति के बिना ही संचालन किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इसमे स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत होने का अंदेशा जताया है। मंडलायुक्त ने अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, देवीपाटन मंडल को निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट 30 दिसंबर तक प्रस्तुत करें। जांच में यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सेंटर का रजिस्ट्रेशन, उसके संचालकों और वहां नियुक्त विशेषज्ञों का विवरण जांचा जाए।

प्रारूप में मांगी गई जानकारी

मंडलायुक्त ने एक विशेष प्रारूप में जानकारी मांगी है, जिसमें प्रत्येक पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर का स्थान, रजिस्ट्रेशन नंबर, संचालक का नाम और वहां कार्यरत एमडी पैथोलॉजिस्ट एवं रेडियोलॉजिस्ट के नाम व संपर्क विवरण शामिल है।

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