जिलाधिकारी ने की आयोग के आदेश की अवेहलना तो आयोग ने कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
1 min readअयोध्या
जिलाधिकारी ने की आयोग के आदेश की अवेहलना तो आयोग ने कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
मामला जनपद तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम माझा बरहटा से जुड़ा है पीड़ित दिव्यांग विनोद ने हमारे व्यूरो से बात करते हुए बताया कि वह उनके पिता स्वर्गीय राम प्रताप ने 1991 में एक भूमि का बैनामा लिया था, लेकिन भू माफिया की शह पर सरकारी अभिलेखों मे छेड़छाड़ कर उप जिलाधिकारी का आदेश बताकर 2022 में इसे सभी गाटो से मुक्त कर राज्य सरकार के दर्ज दिखा दिया ,लेकिन पीड़ित दलितों की अधिगृहित भूमि पर ना उन्हें कोई नोटिस दी गई जिससे वह अपना पक्ष रख सके ना ही कोई मुवावजा ही मिल सका, जबकि कई कई बार शिकायतकर्ताओं द्वारा दी शिकायतों मे जो रिपोर्ट लगी है वो अलग अलग और भ्रामक है मामले मे पीड़ित दलित दिव्यांग ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग मे मामले की शिकायत की है जिसके बाद तथ्यो की जांच के बाद आयोग ने डीएम अयोध्या को 30 सितम्बर तक मामले से जुड़े सभी अभिलेख, जांच, आख्या तलब की थी लेकिन जिलाधिकारी ने आयोग के आदेश की अवमानना कर गरीबों के अधिकारों का मजाक उड़ा दिया जिसके बाद आयोग के तेवर सख्त हो गए है ऐसे मामले जनपद मे आम हो गए है हालाँकि आयोग ने जिलाधिकारी को पुनः निर्देश देते हुए मामले से जुड़े सभी अभिलेख, जांच, आख्या को 11 नवंबर तक तलब किया है जिसे देने मे जिला प्रशासन पहुँचाने मे आनाकानी कर रहा है महर्षि रामायण विद्या पीठ ट्रस्ट के लोगों द्वारा दावा किया कि मृतक राम प्रसाद मे 1992 में ही उक्त संपत्ति को महर्षि रामायण विद्या पीठ ट्रस्ट के सहयोगी को बैनामा कर दिया है जिसकी भी जानकारी किसी को नही है दावे के अनुसार कथित बैनामे का दाखिल ख़ारिज भी 1993 में हो चुका है जबकि दावे के अनुसार भू माफिया कोई बैनामा /दस्तावेज / दान पत्र सरकारी अभिलेखों मे दर्ज नही है पीड़ितों को लगातार भूमि से अधिकार छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तहसील प्रशासन की मंशा व कार्य प्रणाली मामले मे पूरी तरह संदिग्ध है पीड़ित ने मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग मे जो शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें जिलाधिकारी को अभी तक 2 बार तलब किया जा चुका है लेकिन जिलाधिकारी ने आदेश की अवेहलना कर दी जिसके बाद आयोग ने मंडलायुक्त अयोध्या से मामले की पूरी रिपोर्ट 11 दिसम्बर 2024 को तलब की है