सडक सुरक्षा पखवाड़ा के तहत 1286 वाहनों का हुआ चालान
1 min readअयोध्या
मंगलवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 7वें दिन परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा बिना हेल्मेट, मोबाइल फोन, राॅग साइड ड्राइविंग एवं अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया। पखवाड़े के तहत 6 व 7वें दिवस हेलमेट व सीटबेल्ट के प्रति प्रभावी कार्यवाही एवं आमजनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अभियान के अन्र्तन हेल्मेट 368, बिना इन्श्योरेंश के 67, धारा-184 के 163, नो पार्किंग के 274, अन्य धाराओं के 09, तीन सवारी के 123, यातायात उल्लघंन के 105, मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने के 17, वायु प्रदूषण का 01, बिना नम्बर प्लेट 34, सेफ्टीबेल्ट के 31, फिटनेस के 22, परमिट का 01 बिना लाइसेंस के 69, 22, ध्वनि प्रदूषण के 02 समेत कुल 1286 वाहनों का चालान किया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि यातायता नियमों का पालन कर जान के साथ जुर्माने को भी बचाया जा सकता है। उन्होने कहा कि यातायात के छोटे-छोटे नियम बड़े सड़क हादसों केा टालने मे ंसहायक है। टीआई अजय कुमार ने बताया कि देश में गलत साइड पर वाहन चलाने पर 3 महीने तक की कैद या राॅग साइड ड्राइविंग के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत कम से कम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।