पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा
1 min readसुलतानपुर
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के आरोपी ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल निवासी करौंदिया थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम अजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा थाना को0 नगर से संबन्धित आरोपी – ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल निवासी करौंदिया थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 23.09.2024 को आरोपी ओमप्रकाश उपरोक्त को मु0अ0स0 710/2020 धारा 498A/302/120B भादवि के अर्न्तगत अभियुक्त ओमप्रकाश सोनी को सश्रम अजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 15.07.2020 समय 23.57 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभि0 का किसी अन्य महिला से अवैध संबध होना जिससे अभि0 की पत्नी द्वारा हस्तक्षेप करना जिस कारण अभि0 द्वारा खुद की पत्नी की जलाकर हत्या कर देने पर पंजीकृत मु0अ0स0 710/2020 धारा 498A/302/120B भादवि थाना- को0 नगर से संबन्धित आरोपी – ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल निवासी करौंदिया थाना को0 नगर जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक एस0 ओ0 श्री उमेश सिंह चौहान द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 16.08.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।