October 18, 2024

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लोकसभा समान्य निर्वाचन-2024 के नामांकन की प्रक्रिया हुई प्रारम्भ

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बाँदा

  1. आज दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से लोक सभा समान्य निर्वाचन-2024 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। कोई भी व्यक्ति पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई 2024 है। 3 मई 2024 को अपरान्ह 3 बजे के उपरान्त कोई नामांकन स्वीकार नही किया जायेगा। नामांकन दाखिल करने के लिए न्यायालय कक्ष में उम्मीदवार के साथ कुल चार व्यक्ति अन्दर आ सकते है। इस प्रकार कुल अधिकतम 5 व्यक्ति न्यायालय कक्ष में अन्दर आ सकते है।
  2. न्यायालय परिसर के 100 मीटर परिधि के भीतर अधिकतम 3 वाहन अनुमन्य होंगे।
  3. नामांकन उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है।
  4. नामांकन पत्रांे की जांच दिनांक-04.05.2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य की जायेगी।
  5. दिनांक 06.05.2024 को नामांकन के नाम वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रांे की वापसी उम्मीदवार उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।
  6. निर्दलीय उम्मीदवार मुक्त प्रतीक चिन्हों में से 3 चिन्ह अपने पसंद के क्रम से उल्लेख कर सकते है।
  7. नाम वापसी का आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन वापस नही लिया जा सकता है।
  8. सुविधा पोर्टल पर चुनाव कार्यालय, रैली, जनसभा की अनुमति हेतु 48 घंटे पूर्व आनलाइन आवेदन कर सकते है।
  9. चुनाव प्रचार काफिले में वाहन के प्रयोग की कोई पाबंदी नही है। किन्तु एक साथ अधिकतम 10 वाहन चल सकते है, यदि 10 वाहन से अधिक है तो 100 मीटर का गैप होगा।
  10. वाहन पर अधिकतम एक झंडा लगाया जा सकता है, जिसका साइज 1×1/2 फिट होगा।
  11. ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग बिना अनुमति के नही किया जायेगा। अनुमति लेने के उपरान्त रात्रि 10 बजे के उपरान्त प्रातः 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जायेगा।
  12. नामांकन परिसर के 100 मीटर परिधि के अन्दर कोई नारेबाजी नही की जायेगी।
  13. नामांकन परिसर के 100 मीटर परिधि के अन्दर उम्मीदवार प्राईवेट वीडियो ग्राफर लेकर नही आयेगा।
    14 . नामांकन स्थल पर कोई व्यक्ति बीड़ी, माचिस, स्याही, शस्त्र आदि लेकर नही आयेगा।
  14. कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता व एक सहायक मतदान अभिकर्ता नामित कर सकता हैै। सहायक मतदान अभिकर्ता निर्वाचन के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेगा।
  15. ईवीएम का प्रथम रैण्डमाइजेशन राजनैतिकदलों के समक्ष कराया जा चुका है। मतदान कार्मिकोें को मतदान हेतु पोस्टल बैलेेेट एवं ईडीसी की सुविधा प्र्रदान की जायेगी।
  16. सी-विजिल में आचार संहिता के उल्लघन से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी जा सकती है तथा एनजीएसपी पोर्टल पर भी निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
  17. मतदान प्रतिशत का लक्ष्य 85 प्रतिशत तक ले जाने का है, जिसके लिए लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। मतदान हेेतु बुलावा टोली के द्वारा नये मतदाताओं, बुजुर्ग एवं महिला मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है।
  18. 85 वर्ष आयु से अधिक व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को होेम वोटिंग की सुविधा भी दी गई है।
  19. लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराये जाने हेतु तीन आबजर्बरों के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से व्यय आबजर्बर जनपद बाॅदा आ गये हैं, जिस किसी को भी व्यय से सम्बन्धित शिकायत हो तो प्रातः 10 बजेे सर्किट हाउस में अवगत करा सकते हैं।
  20. मतदान दिवस दिनांक 20 मई, 2024 को प्रत्येक बूथ पर टेंट, छाया, पेयजल की व्यवस्था रहेगी। हर बूथ पर सेल्फी प्वाइंट तथा मतदाता सहायता केेन्द्र भी बनाया जायेगा।
  21. आज 21 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है तथा कोई भी नामांकन नही हुआ है।
  22. नामांकन स्थल पर महिला एवं पुलिस कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु ड्यूटी लगायी गई है।
  23. व्हीट वेब से बचाव हेेतु एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। लोगों को व्हीट वेब से बचाव हेतु क्या करें?, क्या न करें?, का प्रचार क

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