February 13, 2026

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घूसखोरी के मामले में कस्टम के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर समेत तीन को सज़ा

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लखनऊ।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद में चार दोषियों को सुनाई सज़ा। 29 नवंबर 2013 को घूसखोरी की एफआईआर दर्ज हुई थी।
कस्टम के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर शशिकांत को 4 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
शशिकांत की पत्नी श्वेता को दो साल की सजा और चार लाख रुपए का जुर्माना।
बिचौलिए नरेंद्र कुमार को चार साल की सजा आठ लाख जुर्माना। दूसरे बिचौलिए सतीश गुप्ता को चार साल की सजा और आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
ज़ब्त किए गए सामान को छोड़ने के एवज में ली गई थी पांच लाख रुपए की घूस।

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