कोर्ट परिसर में वकीलों या वादियों को अदालत परिसर में, हथियार ले जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
1 min readलखनऊ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में, वकीलों/वादियों को अदालत परिसर में, हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर वकील समेत कोई भी व्यक्ति अदालत परिसर में हथियार नही रख सकता है. कोर्ट ने बताया है कि यह अधिकार सिर्फ सुरक्षाकर्मियों को है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जब भी सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो, तो शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों/वादियों को अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर भी रोक लगा दी है. न्यायालय ने माना है कि वकीलों और वादियों को अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अदालत परिसर में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा होगा और न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को न्यायालय परिसर के अंदर हथियार ले जाते हुए पाए जाने पर उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा