शिक्षामित्र को आरोप पत्र जारी कर बुरे फंसे बीएसए,उच्च न्यायालय की फटकार के बाद बीएसए को वापस लेना पड़ा आरोप पत्र
1 min readमिल्कीपुर/अयोध्या
उच्च न्यायालय की फटकार के बाद बीएसए को वापस लेना पड़ा आरोप पत्र बीएसए ने शिक्षामित्र को प्रेषित किया 82 पेज के आरोप पत्र का निरस्तीकरण पत्र बीसीए के कारनामों की जमकर हुई फजीहत और किरकिरी मनगढ़ंत एवं कूट रचित आरोप लगाते हुए अनाधिकृत रूप से शिक्षामित्र को आरोप पत्र जारी करने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय बुरे फंस गए हैं। उच्च न्यायालय ने बीएसए को फटकार लगाते हुए 24 घंटे के अंदर आरोप पत्र वापस लिए जाने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि न्यायालय के आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने कार्यालय द्वारा जारी किए गए 82 पन्ने का आरोप पत्र निरस्त करते हुए निरस्तीकरण का पत्र भी शिक्षा मित्र को प्रेषित कर दिया है। जिसके चलते बीएसए के कारनामों की अब खूब जमकर फजीहत होने के साथ-साथ जमकर किरकिरी हुई है। मामला मिल्कीपुर शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मसेढ़ा से जुड़ा हुआ है। जहां शिक्षामित्र पद पर तैनात नरसिंह के चचेरे शिक्षक भाई विजय कुमार सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई चक्र में अपने कार्यालय बुलाकर ग्राम पंचायत सिधौना के प्रधान उमा सिंह एवं उनके पति महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही शिकायतों को समाप्त कराए जाने का दबाव बनाया था। बीते 16 मई को शिक्षक भाई विजय कुमार सिंह को बीएसए की फटकार के चलते दिल का दौरा पड़ गया था और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में विजय कुमार सिंह के शिक्षामित्र भाई नरसिंह ने बीएसए के कृत्यों को लेकर उन्हें खूब जमकर अपमानित किया था और मारने के लिए दौड़ा भी लिया था। मामले में बीएसए ने नरसिंह के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। इसके बाद कर खार बीएसए ने बीते 21 अगस्त 2023 को शिक्षामित्र को 9 बिंदुओं पर आरोप मढ़कर 82 पेज का आरोप पत्र प्रेषित करते हुए स्पष्टीकरण मांग लिया था। अकारण महज रंजिशन आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद शिक्षामित्र नरसिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। जहां जस्टिस अब्दुल मोईन ने मामले में सुनवाई करते हुए बीते 2 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। न्यायालय ने शिक्षा मित्र को संविदा कर्मी मानते हुए स्थाई सरकारी कर्मचारी की तरह आरोप पत्र जारी किए जाने पर ऐतराज जताया। इसके बाद बीएसए संतोष कुमार राय के अधिवक्ता की ओर से शिक्षामित्र के विरुद्ध जारी किया गया आरोप पत्र 24 घंटे के अंदर वापस लिए जाने लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय द्वारा बीते तीन नवंबर को शिक्षामित्र को प्रेषित आरोप पत्र निरस्त किए जाने का पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षामित्र के मामले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय की जमकर किरकिरी हुई और बेसिक शिक्षा विभाग में यह प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है।