सुल्तानपुर के अपर जिला जज मनोज शुक्ला निलंबित। बस्ती जिले से जुड़ा है मामला
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बस्ती
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले के अपर जिला जज मनोज कुमार शुक्ला को बस्ती जिले में चल रहे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अंकित विवरण में शुक्ला को गत तीन अप्रैल से निलंबित बताते हुए सोनभद्र से संबद्ध किये जाने की जानकारी दी गयी है।
शुक्ला के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के बारे में बस्ती जिला प्रशासन से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार बस्ती जिले में स्थित अपने पैतृक गांव छपिया में उनके द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत मिली थी। इसके तहत विगत दिनों छपिया गांव में जिला प्रशासन द्वारा एक नहर की खुदाई के काम को रोकने के लिये वह जेसीबी मशीन के आगे लेट गये थे। इस कारण से प्रशासन को नहर की खुदाई का काम को रोकना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार इस मामले में बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने सुलतानपुर के अपर जिला जज शुक्ला के इस काम की शासन को रिपोर्ट भेजी। उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लेकर शुक्ला को निलंबित कर दिया।
शुक्ला के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के बारे में बस्ती जिला प्रशासन से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार बस्ती जिले में स्थित अपने पैतृक गांव छपिया में उनके द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत मिली थी। इसके तहत विगत दिनों छपिया गांव में जिला प्रशासन द्वारा एक नहर की खुदाई के काम को रोकने के लिये वह जेसीबी मशीन के आगे लेट गये थे। इस कारण से प्रशासन को नहर की खुदाई का काम को रोकना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार इस मामले में बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने सुलतानपुर के अपर जिला जज शुक्ला के इस काम की शासन को रिपोर्ट भेजी। उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लेकर शुक्ला को निलंबित कर दिया।