ग्रा० पं०अधिकारी को जन सूचना की रिपोर्ट ना देना महंगा पड़ गया
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₹25 प्रतिदिन के हिसाब से तय 25000 के जुर्माने की राशि वेतन से कटने का हुआ आदेश
मुबारकगंज –
अयोध्या

सोहावल तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिबंधनपुर में पूर्व में तैनात ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार से ग्राम पंचायत निवासी रामकरन पांडे ने विकास कार्यों में खर्च किए गए धन की जानकारी जन सूचना के तहत 20 मई 2019 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांगी थी। ना देना उनके लिए महंगा पड़ गया और उन्हें ₹25000 वेतन काटने का आदेश। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत में तैनात रहे ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार भ्रष्टाचार छुपाने के चक्कर में आख्या देने में हर बार टालमटोल करते रहे। अपीलकर्ता रामकरण पांडे 30 जनवरी 2019 को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 6(1) राज्य सूचना आयोग में अपील की। 12 अक्टूबर 2021 को राज्य सूचना आयोग द्वारा विपक्षी ग्राम पंचायत सचिव बीरेंद्र कुमार पर कोर्ट में तलब होने की नोटिस जारी किया लेकिन फिर भी उपस्थिति नहीं हुई। तो राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 10 दिसंबर 2021 को ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र कुमार को अदालत के हर्जाने के लिए प्रतिदिन की ₹25 प्रतिदिन के हिसाब से 25000 का जुर्माना किया और मांगी गई जन सूचना रिपोर्ट देने का आदेश पारित किया।
