राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 की हुई घोषणा
1 min readराज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 की हुई घोषणा
घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता हुई लागू
जिले में दो चरणों में होगा मतदान
धौलपुर
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग द्वारा राज्य में एक राज्य एक चुनाव के अन्तर्गत नगरीय निकायों के आम चुनाव संपन्न कराए जाएगें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1 सितम्बर, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि एवं समय 3 सितम्बर को दोपहर 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितम्बर, मतदान की तिथि प्रथम चरण के लिए 9 सितम्बर व द्वितीय चरण के लिए 11 सितम्बर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक, मतगणना की तिथि 14 सितम्बर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अध्यक्ष पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितम्बर, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 17 सितम्बर, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि एवं समय 18 सितम्बर अपरान्ह 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितम्बर, मतदान की तिथि एवं समय 21 सितम्बर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मतगणना की तिथि एवं समय 21 सितम्बर को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की तिथि 22 सितम्बर निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक का प्रारंभ प्रातः 10 बजे, नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे तक, अभ्यर्थिता वापसी का समय अपरान्ह 2 बजे तक, मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2.30 बजे से 5 बजे तक इसके पश्चात मतगणना की जाएगी।
जिले में दो चरणों में होगा मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद धौलपुर के 60 वार्ड, नगर पालिका राजाखेड़ा के 35 वार्ड, नगर पालिका मनिया के 20 वार्ड एवं नगर पालिका सैपऊ के 20 वार्ड का प्रथम चरण 9 सितम्बर को तथा नगर पालिका बसेड़ी के 25 वार्ड, नगर पालिका बाड़ी के 45 वार्ड एवं नगर पालिका सरमथुरा के 25 वार्ड का द्वितीय चरण 11 सितम्बर को मतदान किया जाएगा।
मतदाताओं की पहचान
राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके है। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण/मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज शामिल है। इन 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से वे ही दस्तावेज मान्य होगें जो नगरपालिका निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हो।
मतदान सहायता केन्द्र किए जाएगे स्थापित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित कर इन सहायता केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों के स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएगें।
अभ्यर्थियों के लिए यह रहेगी चुनाव खर्च की सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले अथ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कटआउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए आयोग द्वारा प्रतिबंध किए है। नगर परिषद पार्षद के लिए 2 लाख 50 हजार रूपये एवं नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित की गई है।
आदर्श आचरण संहिता रहेगी लागू
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है। जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें। सम्बन्धित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे है वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगें। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें।
विजय कुमार शर्मा ब्यूरो

