August 13, 2026

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सचिव रेखा यादव एवं संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी, स्लीपर बसों का किया निरीक्षण

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धौलपुर ,राजस्थान।
सचिव रेखा यादव एवं संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी, स्लीपर बसों का किया निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान 15 बसों की गहनता से की गई जांच
13 बसों का मौके पर ही किया चालान तथा 2 बसें की गई सीज
धौलपुर,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की अनुपालना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन, मोटर वाहन अधिनियम 1988, राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में एवं राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत सचिव रेखा यादव एवं संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा मंगलवार को सागरपाड़ा चौकी धौलपुर पर लग्जरी, स्लीपर बसों का निरीक्षण किया गया।
संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दौरान स्लीपर, लग्जरी बसों में यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई साथ ही बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, वाहन के आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य वैधानिक कागजात की जांच की गई। इसके साथ ही बसों में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से उपलब्ध अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार किट, इमरजेंसी व्यवस्था, स्लीपर सीट, बर्थ की स्थिति तथा प्रकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कुछ बसों में अग्निशमन यंत्र की स्थिति, उपलब्धता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की गई तथा जहां कमी पाई गई, वहां सुधार के निर्देश दिए गए, कुछ बसों में प्राथमिक उपचार किट एवं आवश्यक चिकित्सा सामग्री एवं अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता में कमी पाई गई, स्लीपर बर्थ एवं यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए, बसों में साफ-सफाई एवं यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की भी जांच की गई, बसों के आवश्यक दस्तावेजों एवं वैधानिक कागजात का सत्यापन किया गया, यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपातकालीन संपर्क एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए, बस संचालकों को निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान 15 बसों की गहनता से जांच की गई तथा गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 13 बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई तथा निर्धारित चालान राशि 176400 का जुर्माना लगाया गया साथ ही 2 बसें मौके पर ही सीज की गई।
बसों में निर्धारित सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं के संबंध में विभिन्न कमियां सामने आईं। कुछ वाहनों में आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। सचिव एवं संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा मौके पर ही संबंधित बस संचालकों एवं कर्मचारियों को कमियों को दूर करने तथा यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को जिन बसो में गंभीर अनियमितताएं अथवा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाए उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, के तहत चालान करवाए एवं निर्देशित किया कि भविष्य में बसों के नियमित निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की सतत निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए गए है।
निरीक्षण कार्यवाही में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता वर्मा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक मुकुल, एसआई यातायात महेश चंद, स्टेनो राहुल डंडौतिया, कनिष्ठ सहायक संदीप एवं घनश्याम सागरपाड़ा चौकी प्रभारी एवं उनकी टीम उपस्थित रहे।

विजय कुमार शर्मा ब्यूरो

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