मासूम की अस्मिता से खिलवाड़ का मिला कड़ा दंड: दुष्कर्मी को 10 साल की सजा, न्याय ने दिया सख्त संदेश
1 min readकानपुर
सख़्त और न्यायपूर्ण पैरवी के चलते मासूम को मिला न्याय
मासूम की अस्मिता से खिलवाड़ का मिला कड़ा दंड: दुष्कर्मी को 10 साल की सजा, न्याय ने दिया सख्त संदेश।
समाज को झकझोर देने वाले बाल यौन शोषण के मामले में एडीजे-25 (पॉक्सो) न्यायालय ने दोषी नेमवीर सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी अलग-अलग धाराओं के तहत कारावास की सजा दी गई है। यह मामला वर्ष 2020 में थाना सचेंडी में दर्ज हुआ था।
उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी के निकट पर्यवेक्षण में की गई प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते पीड़िता को न्याय मिला।
न्याय दिलाने में एडीजीसी धर्मेंद्र वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल गिरिजा देवी तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल अश्वनी कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह फैसला समाज को स्पष्ट संदेश देता है कि मासूमों के साथ दरिंदगी करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं।

