वृक्ष संरक्षण अधिनियम व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
1 min read थाना खण्डासा जनपद अयोध्या
वृक्ष संरक्षण अधिनियम व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
श्रीमान् जी सादर अवगत कराना है कि श्री शैलेश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अयोध्या के आदेश के अनुपालन में व श्री अतुल कुमार सोनकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय जनपद अयोध्या व श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर महोदय जनपद अयोध्या के निर्देशन में श्री संतोष कुमार सिंह थानाध्यक्ष खण्डासा जनपद अयोध्या के कुशल नेतृत्व में थाना खण्डासा जनपद अयोध्या के उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह मय हमराह कां0 द्वारा दिनांक 23.03.2022 को सघन चेकिंग ,चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति व क्षेत्र भ्रमण व वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे कि मुखबीर खास की सूचना मिली मुकेश सिंह पुत्र महादेव सिंह निवासी ग्राम सोहावल थाना रौनाही , ग्राम मोहली चौराहे पर खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराह मोहली चौराहे पहुचा जहां पर सफेद हाफ शर्ट मे उसी कद काठी का व्यक्ति मौजूद था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश सिंह पुत्र महादेव सिंह निवासी ग्राम सोहावल थाना रौनाही जनपद अयोध्या नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया ,जिसे मुकदमा सम्बन्धित मु0अ0सं0 56/22 धारा 198/200/420/467/468 आईपीसी व 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण एव पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षो का संरक्षण अधिनियम 1976 ,3/28 उ0प्र0 ट्रांजिट ऑफ टिम्बर एंड अदर फोरेस्ट प्रोड्यूस रूल्स 1978 ,2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना खण्डासा जनपद अयोध्या के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया ।
अभियुक्त का नाम पता–
मुकेश सिंह पुत्र महादेव सिंह निवासी ग्राम सोहावल थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र 50 वर्ष
बरामदगी करने वाली टीम–
1.उ0नि0श्री अश्वनी कुमार थाना खण्डासा जनपद अयोध्या
2 का0 अमित कुमार थाना खण्डासा जनपद अयोध्या