न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज
1 min readअयोध्या न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज
मोतीगंज अयोध्या।
जनपद अयोध्या में वाहन स्वामित्व को लेकर कथित धोखाधड़ी और कूटरचित जालसाजी का मामला सामने आया है। मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत रामपुर जोहन, पूरे मनसा उपाध्याय का पुरवा निवासी मृतक सुनील कुमार उपाध्याय की गाड़ी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। आरोप है कि मृतक के बड़े भाई अनिल कुमार उपाध्याय ने बिना वाहन को विधिवत देखे तथा बिना चेसिस नंबर का सत्यापन कराए, कथित रूप से आरटीओ कार्यालय के एक बाबू की मदद से वाहन अपने नाम दर्ज करा लिया।
बताया गया है कि उस समय मृतक की पत्नी प्रेमकुमारी जीवित थीं। आरोप है कि उनके अधिकारों की अनदेखी करते हुए वाहन का नामांतरण कराया गया। इस संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा न्यायालय की शरण ली गई।
मामले की सुनवाई के दौरान माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन नं.-3), फैजाबाद द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली बीकापुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4), 338, 340(2) एवं 336(3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकरण के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना पूर्ण दस्तावेजी सत्यापन के वाहन नामांतरण कैसे संभव हुआ है।
दिनेश कुमार

