सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल करने वाले ड्राइवर के विरुद्ध परिवहन विभाग ने दर्ज कराई एफआइआर
1 min readसोशल मीडिया पर गलत तरीके से वीडियो बनाकर वायरल करने वाले ड्राइवर के विरुद्ध परिवहन विभाग ने दर्ज कराई एफआइआर
धौलपुर

वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग द्वारा एफआइआर दर्ज कराई गई है। परिवहन विभाग द्वारा जिले में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर कर अपवंचना की प्रभावी रोकथाम के लिए अन्य राज्यों से राज्य के प्रवेश मार्गों पर नियमित रूप से सघन जांच कर बिना कर चुकाये संचालित वाहनों के विरुद्ध राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम 1951 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है साथ ही ऐसे वाहन जो नियम विरुद्ध संचालित होते हैं जैसे ओवरलोड रिफ्लेक्टर टेप, डबल डीजल टैंक ओवर हाइट आदि के विरुद्ध भी प्रभावी जांच कर चालान की कार्रवाई की जाती है।
हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से माध्यम से वायरल हो रही वीडियो जिसमें वाहन संख्या एचआर 38 एबी 1415 को कार्यालय के उड़न दस्ता द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान जांच कारवाई हेतु रोकने का इशारा किया तो वाहन चालक द्वारा उड़नदस्ते के कार्मिकों को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमे बड़ी मुश्किल से उड़नदस्ते द्वारा बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई।
चालक डिवाइडर को टक्कर मारते हुए खतरनाक तरीके से बेरिकेड्स को तोड़कर बैरिकेड को घसीटते हुए वाहन को भगा ले गया। जिसको पुलिस की सहायता से नाकाबंदी कर वाहन को पकड़ कर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में चालान बनाकर वाहन को सीज गया है।
चालक द्वारा अत्यधिक तेज गति से डैंजरस ड्राइविंग कर अस्पष्ट नंबर प्लेट लगाकर वाहन का संचालन किया जा रहा है जो की सड़क पर चल रहे आमजन के जीवन से खिलवाड़ एवं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है जब परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाए जाने पर चेकिंग के दौरान वाहन को रोकने का इशारा किया तो वाहन चालक द्वारा वाहन को ना रोक कर बैरिकेड से टक्कर मार कर बैरिकेट्स को घसीटते हुए ले गया। हो सकता है वाहन चालक द्वारा नशे का सेवन भी किया गया हो, जो की सड़क सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है एवं वाहन चालक द्वारा सड़क पर चल रहे व्यक्तियों के ऊपर वाहन को चढ़ाने की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।
वाहन चालक के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई करने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जो अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, के साथ विभाग की छवि को धूमिल करने हेतु वीडियो वायरल किया गया है जिस पर विभाग द्वारा संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य कार्य में बाधा डालने एवं गलत तरीके से वीडियो वायरल करने के संबंध में एवं विभाग की छवि को धूमिल करने की मंशा के लिए थ्प्त् दर्ज कराई गई है जिसमें पुलिस का अनुसंधान जारी है।
जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जो वाहन चालकों को अपना हथियार बनाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की मंशा से विभाग की छवि को धूमिल करने हेतु ऐसे कृत्य करते हैं या वीडियो बनाकर वायरल करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत विभाग को राजस्व नुकसान पहुंचाने एवं राज्य कार्य में बाधा डालने के लिए विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जावेगी।
विजय कुमार शर्मा ब्यूरो
