February 11, 2026

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गन्ना लदी गलत पार्किंग और ओवरवेट गाड़ियों पर एआरटीओ ने की कार्यवाही

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कर्नलगंज क्षेत्र में गन्ना लदी गलत पार्किंग और ओवरवेट गाड़ियों पर एआरटीओ ने की कार्यवाही

परिवहन विभाग हुआ सख्त किसी भी स्थिति में सड़क सुरक्षा से नहीं किया जाएगा समझौता-एआरटीओ प्रशासन

गोण्डा।

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा यातायात व्यवस्था में अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ए.आर.टी.ओ. (प्रशासन) गोण्डा आर.सी. भारतीय के निर्देशन में सोमवार की देर रात्रि चौरी चौराहा पेट्रोल पम्प एवं करनैलगंज क्षेत्र में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य ओवरहाइट, गलत पार्किंग, रिफलेक्टर की अनुपस्थिति, नंबर प्लेट में त्रुटि तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकना रहा। अभियान के दौरान गन्ना लदे ट्रकों की बड़े पैमाने पर जांच की गई। निरीक्षण के समय कई गाड़ियों में निर्धारित मानकों का पालन न किए जाने की पुष्टि हुई। विशेष रूप से कुछ वाहनों में ओवरहाइट पाया गया, जिससे सड़क सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसके साथ ही कई ट्रकों में रिफलेक्टर का अभाव, नंबर प्लेट का नियमविरुद्ध होना तथा रोड साइड पर गलत तरीके से पार्किंग जैसे मामले भी उजागर हुए। उल्लंघन पाए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा संबंधित ट्रक स्वामियों एवं ड्राइवरों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई। न केवल जुर्माना लगाया गया बल्कि गंभीर मामलों में ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। विभाग का कहना है कि किसी भी स्थिति में सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। ए.आर.टी.ओ. प्रशासन आर.सी. भारतीय ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस प्रकार के अभियान निरंतर चलाए जाएंगे। उन्होंने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों में रिफलेक्टर, मानक नंबर प्लेट, निर्धारित ऊँचाई तथा सुरक्षित पार्किंग जैसे सभी नियमों का पूर्ण पालन करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग का यह प्रयास सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, यातायात को व्यवस्थित रखने तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने पुनः चेतावनी दी है कि नियम उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई अनिवार्य रूप से जारी रहेगी।

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