February 11, 2026

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लाइसेंसधारी विक्रेता ही बेच सकेंगे पटाखे, धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित

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लाइसेंसधारी विक्रेता ही बेच सकेंगे पटाखे, धूम्रपान रहेगा प्रतिबंधित

अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई, मॉक ड्रिल जरूरी

गोण्डा। आगामी. दीपावली पर्व पर प्रदेश में पटाखों के असावधानीपूर्वक निर्माण, भंडारण और प्रयोग से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में जारी की गई है, जिसका पालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

पटाखा निर्माण इकाइयों के लिए निर्देश:-

केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों को ही पटाखों के निर्माण की अनुमति होगी। अवैध रूप से संचालित इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक निर्माण इकाई में फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन उपकरण, रेत और पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी अनिवार्य है। निर्माण स्थलों पर धूम्रपान और मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें सुरक्षा वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का भंडारण निर्धारित मात्रा में और अलग-अलग स्थानों पर किया जाएगा। तैयार पटाखों की पैकिंग और परिवहन भी निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निर्माण स्थल हवादार और प्रकाशयुक्त होना चाहिए तथा विद्युत तारों की नियमित जांच की जाएगी। निर्माण इकाइयों में समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। मॉक ड्रिल का आयोजन अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा तक ही कार्य लिया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरन्त फायर सर्विस (101) या आपातकालीन नंबर (112) पर संपर्क किया जाएगा।

पटाखा विक्रेताओं के लिए दिशा-निर्देश:

केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। पटाखा की दुकानें खुले मैदान एवं हवादार स्थानों पर लगाई जानी चाहिए। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की बाल्टियां हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए। धूम्रपान या खुली आग का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। दुकानों के आसपास भीड़ को नियंत्रित रखने, खराब गुणवत्ता के पटाखे न बेचने तथा ग्राहकों को सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में ‘धूम्रपान निषेध’ और ‘खुली आग निषेध’ के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। आपात स्थिति में तुरंत फायर सर्विस या पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य दिशा-निर्देश:

सभी निर्माता और विक्रेता अपने कर्मचारियों को आपात स्थिति में निकासी (Evacuation) प्रक्रिया की जानकारी देंगे। किसी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पटाखों की पैकिंग मजबूत और परिवहन सुरक्षित ढंग से किया जाएगा। ज्वलनशील पदार्थों या ईंधन के पास पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा तथा नमी वाले पटाखों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा।

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