ट्रांसपोर्टर मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में पंजीयन कराएं :- गौरव यादव
1 min readधौलपुर राजस्थान।

ट्रांसपोर्टर मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में पंजीयन कराएं-गौरव यादव
श्रम विभाग परिवहन विभाग के साथ ट्रांसपोर्टर की संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन
धौलपुर,
मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम को लेकर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अभियान में श्रम विभाग, मोटर ट्रांसपोर्टर, ईमित्र संचालक की संयुक्त संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें उपस्थित ट्रांसपोर्टरों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मोटर परिवहन श्रम अधिनियम में पंजीयन करने के लिए आदेशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजीयन के माध्यम से सरकार द्वारा जानकारी मांगे जाने पर तत्काल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और सभी वर्कर्स का ऑनलाइन डाटा उपलब्ध रहेगा। जिससे भविष्य में उनके प्रति योजनाओं का वर्कर्स को सीधा लाभ मिल सकेगा।
इस अवसर पर श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, स्टेशन स्टाफ, लाइन चेकिंग स्टाफ, बुकिंग क्लर्क कैश क्लर्क, डिपो क्लर्क के साथ चौकीदार का भी पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट से जुड़े वर्कर्स एक दिन में अधिकतम 8 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे ही काम करा सकेंगे। प्रत्येक सप्ताह दिवस में एक अवकाश अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मोटर ट्रांसपोर्टर एसएसओ आईडी के माध्यम से एलडीएमएस पर लॉगिन करके मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 में अपना पंजीयन कर सकते हैं जिसमें कुल वर्कर्स की संख्या लिखना अनिवार्य है। इस अवसर पर ट्रांसपोर्टर ने भी वर्कर्स के प्रति अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा सहित जिले के विभिन्न भागों से उपस्थित ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई।
ब्यूरो विजय शर्मा
