February 11, 2026

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हत्या के आरोपी को हुआ 08 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना

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बाँदा
शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि घटना थाना कोतवाली नगर की है जिसमे दिनांक 08/12/2008 की रात 8.30 बजे रात की है। संतोष सिंह निवासी नारायणपुर थाना कमासिन पत्नी सपना को लेकर बांदा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए जा रहा था, स्टेशन के बाहर स्थित ओम पवित्र भोजनालय में नाश्ता कर रहे थे , पैसे के लेन देन को लेकर दुकानदार से झगड़ा हो गया जिस पर वहां पर मौजूद राजू पुत्र श्री प्रकाश निवासी अतर्रा रोड बबेरू व राजकुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी शहर बांदा , दीपक पुत्र कल्लू तथा इंद्रपाल पुत्र चुनुबाद निवासियान बिजली खेड़ा शहर बांदा ने लात घूंसा थप्पड़ व मिठाई बनाने वाली छन्नी व डंडों से मारकर हत्या कर दी ! संतोष सिंह की पत्नी सपना को भी बीच बचाव करने पर मारा पीटा तथा मौके पर मौजूद सपना के पिता जयराज सिंह को भी बीच बचाव में चोटें आई। मारने पीटने के बाद घायल संतोष सिंह को राजकुमार व दीपक मोटर साइकिल में लादकर ले गए। पत्नी सपना और ससुर जयराज के चिल्लाने पर भी किसी ने मदद नहीं की। रात भर पत्नी व ससुर ने संतोष को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। घटना के अगले दिन संतोष की लाश जिला अस्पताल बांदा में मर्चरी में मिली। दिनांक 10/12/2008 को संतोष सिंह की पत्नी सपना ने जो उक्त मुक़दमे कि वादी है ने कोतवाली नगर बांदा मे रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त हत्या के मुक़दमे मे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्र और सौरभ सिंह ने कुल 9 गवाह परीक्षित कराए। विद्वान शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा और सौरभ सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उक्त हत्या के मुक़दमे को निस्तारित होने मे लगभग 16 वर्ष का समय लगा ! न्यायाधीश महोदय श्री गुणेंद्र प्रकाश जी अपर जिला जज गैंगस्टर एक्ट पंचम द्वारा पत्रावली में शामिल सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहन परिशीलन किया तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध मे दोषी पाए जाने पर अभियुक्त राजकुमार को 08 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड से दण्डित कर जिला कारागार भेजा गया तथा इसी मुक़दमे मे अभियुक्त दीपक ने अपने बयानों मे बताया कि घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी तो नय्याधीश महोदय गुड़ेंद्र प्रकाश ने दीपक कि पत्रावली को अलग कर किशोर न्यायालय भेज दिया है ! इस समय दीपक उक्त हत्या के मुक़दमे मे कारागार मे है !!!

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